2019 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) नामक एक केंद्रीय योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों और उनके परिवारों को आय सहायता प्रदान करना है। यह योजना कृषि जनगणना 2015-16 के आधार पर 14.5 करोड़ लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
पीएम किसान योजना को पहली बार तेलंगाना में रायथु बंधु योजना (Rythu Bandhu Scheme) के रूप में लागू किया गया था, और बाद में, इसे भारत के 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान एक राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में घोषित किया गया था। 24 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पीएम-किसान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्राप्त होगी, जो उन्हें सीधे उनके बैंक खातों में 6,000 रुपये की तीन किस्तों में भुगतान की जाएगी। यह योजना भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के सभी किसान परिवारों पर लागू होती है, भले ही उनकी भूमि का आकार कुछ भी हो, जिसमें केवल शहरी और ग्रामीण कृषि भूमि शामिल है। इस योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के पास संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार खेती योग्य भूमि है। संस्थागत भूमिधारक, राज्य/केंद्र सरकार/पीएसयू के वर्तमान या सेवानिवृत्त कर्मचारी, आयकर दाता, संवैधानिक पद पर आसीन किसान परिवार, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे पेशेवर और 10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी को योजना से बाहर रखा गया है।
योजना का नाम: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Scheme)
योजना संशोधित: 2018 से प्रभावी हुई
योजना के लिए धन आवंटन: सालाना 75,000 करोड़ रुपये
सरकारी योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्र योजना
प्रायोजित / क्षेत्र योजना: देश में सभी किसान परिवार चाहे उनकी भूमि का आकार कुछ भी हो (शहरी और ग्रामीण दोनों – केवल कृषि योग्य भूमि)
आवेदन करने के लिए वेबसाइट: https://pmkisan.gov.in/
हेल्पलाइन नंबर: पीएम-किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 / 1800115526 (टोल-फ्री)
पीएम-किसान योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
किसानों का एक निश्चित वर्ग, जैसे करदाता, 10,000 रुपये से अधिक पेंशन वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी, डॉक्टर आदि इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
पीएम-किसान योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
चरण 1: सबसे पहले, पीएम-किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
चरण 2: फिर होमपेज के ऊपरी दाएं कोने पर “किसान कॉर्नर” (Kisan Corner) टैब देखें और उस पर क्लिक करें।
चरण 3: इसके बाद, दिए गए विकल्पों में से “नया किसान पंजीकरण” (New Registration) पर क्लिक करें।
चरण 4: आवश्यक फ़ील्ड में अपना आधार नंबर, पूरा नाम और छवि टेक्स्ट भरें।
चरण 5: सारी जानकारी भरने के बाद “जारी रखने के लिए क्लिक करें” बटन पर क्लिक करें।
चरण 6: आवश्यक फ़ील्ड में अपने बैंक खाते का विवरण और संबंधित भूमि स्वामित्व दस्तावेज़ प्रदान करें।
चरण 7: आखिर में, पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
अंत में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना भारत सरकार द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानों का समर्थन करने के लिए एक बहुत जरूरी पहल है। उनके बैंक खातों में सीधे हस्तांतरण के माध्यम से आय सहायता प्रदान करने का योजना का उद्देश्य पहले ही काफी संख्या में लाभार्थियों को लाभान्वित कर चुका है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए योजना में बहिष्करण श्रेणियों (Exclusion Categories) पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए जिससे कि सभी पात्र किसानों को लाभ मिले। यदि प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है और बारीकी से निगरानी की जाती है, तो पीएम किसान योजना में किसानों के जीवन को बदलने और भारत के कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता है।
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