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प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) योजना की शुरुआत साल 2016 में की थी I PMKSY कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण और खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने यह कदम उठाया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों, उपभोक्ताओं और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को समग्र रूप से लाभान्वित करना है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, किसान की आय को दोगुना करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना, फसल उपज की बर्बादी को कम करना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाना है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के मुख्य बिंदु:

  • योजना का नाम: प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना
  • योजना लागू होने का समय: 2016 में सम्पदा (कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए योजना) के रूप में और 2017 में पीएमकेएसवाई के रूप में नाम दिया गया।
  • योजना के लिए धन आवंटन: 4600 करोड़ रुपए
  • सरकारी योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्र योजना
  • प्रायोजित / क्षेत्र योजना: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries)
  • आवेदन करने के लिए वेबसाइट: https://www.mofpi.gov.in/
  • हेल्पलाइन नंबर: उपलब्ध नहीं है

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की विशेषताएं:

श्रेणी (Category) टिप्पणी (Remark)
उद्देश्य प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना, कृषि अपशिष्ट को कम करना और कृषि को पूरक बनाना।
योजना विस्तारित करने की अवधि 2021-22 से 2025-26 तक।
कैपिटल सब्सिडी विभिन्न भागों के तहत निवेशकों को पात्र परियोजना लागत के 35% से 75% तक सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
PMKSY योजना के लाभार्थी भारतीय किसान
सहायता पैटर्न मंत्रालय उत्पादन क्लस्टर से फसलों के परिवहन और फसलों के लिए भंडारण सुविधाओं को किराए पर लेने (अधिकतम 3 महीने) के लिए लागत का 50% सब्सिडी प्रदान करेगा।
प्रति इकाई (एक या अधिक फसल) की खरीद, परिवहन और भंडारण की जाने वाली न्यूनतम मात्रा व्यक्तिगत किसान/किसानों का समूह – 9 मीट्रिक टन

एफपीओ/एफपीसी/सहकारी समिति – 100 मीट्रिक टन

खाद्य प्रोसेसर/निर्यातक/लाइसेंस प्राप्त कमीशन एजेंट – 500 मीट्रिक टन

खुदरा विक्रेता / राज्य विपणन / सहकारी संघ – 1000 मीट्रिक टन

 

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का नया अपडेट:

  • पीएमकेएसवाई की शुरुआत के बाद से अब तक 18,06,027 किसानों को सहायता दी जा चुकी है। 2017-18 से 2022-23 तक पीएमकेएसवाई की विभिन्न उप-योजनाओं के तहत 4,026 परियोजना प्रस्तावों में से 1,002 प्रस्तावों को राज्य सरकारों और उद्यमियों द्वारा अनुमोदित किया गया है।
  • खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन वर्ष 2016-17 में 1.79 लाख करोड़ रुपये से बढ़ा बढ़कर 2020-21 में 2.37 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो 7.27% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर पर है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के महत्वपूर्ण भाग:

  • ऑपरेशन ग्रीन
  • खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन बुनियादी ढांचा
  • मानव संसाधन और संस्थान
  • अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)
  • खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का विस्तार
  • इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर
  • कृषि-प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लाभ:

  • यह योजना किसानों को अच्छा लाभ प्रदान करती है और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने में भी मदद करती है।
  • पीएमकेएसवाई योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करेगी।
  • यह योजना प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं और गुणवत्ता प्रमाणन जैसे गुणवत्ता आश्वासन तंत्र की स्थापना में मदद करती है।
  • यह योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगी और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगी।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की कमियां:

कई किसानों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को इस योजना के बारे में पता नहीं है और इसके परिणामस्वरूप वे इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। योजना की सफलता के लिए जागरूकता बढ़ाना और भागीदारी को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में आवेदन कैसे करें?

चरण 1: सबसे पहले, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट यानी https://www.mofpi.gov.in/ पर जाएं।

चरण 2: इसके बाद “स्कीम” टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेनू से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चुनें।

चरण 3: योजना टैब पर क्लिक करने के बाद, “ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 4: आवेदन पत्र में उल्लिखित आवश्यक विवरण भरें।

चरण 5: सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और बैंक खाता विवरण ध्यान से अपलोड करें।

चरण 6: आखिर में, आवेदन पत्र पूरा करने के बाद, इसे ऑनलाइन जमा करें।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • पहचान प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

निष्कर्ष:

पीएमकेएसवाई एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें भारत में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बदलने की क्षमता है। मूल्यवर्धन को बढ़ावा देकर और बर्बादी को कम करके, यह योजना किसानों की आय में वृद्धि कर सकती है, रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है और उपभोक्ताओं के लिए प्रसंस्कृत खाद्य की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार कर सकती है।

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