बाढ़, बारिश एवं ओलावृष्टि आदि जैसी प्राकृतिक आपदा फसलों के लिए बेहद नुकसानदायक होती है। कभी – कभी यह आपदा फसलों को पूरी तरह नष्ट कर देती हैं। ऐसे में किसानों को अपनी फसल से नुकसान झेलना पड़ता है वहीँ, कुछ ऐसे सीमांत किसान,जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनके लिए अपनी फसल नुकसानी की भरपाई करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने किसानों के नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। जिसके माध्यम से किसानों को बीमा कवर प्रदान किया जाता है। बता दें कि इस योजना के जरिये फसलों के नुकसान की स्थिति के आधार पर बीमा दिया जाता है।
योजना | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना |
योजना प्रकार | केंद्र सरकार |
योजना संशोधित | 2016 |
उद्देश्य | फसल भरपाई |
बीमा राशि | वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 15,500 करोड़ रुपए। |
आधिकारिक लिंक | https://pmfby.gov.in |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कुछ खास वर्गों के किसानों के लिए उपयोगी नहीं है। इसका लाभ केवल गैर-ऋणी किसान ही पा सकते हैं, लेकिन उन्हें राज्य में प्रचलित भूमि रिकॉर्ड (अधिकार के रिकॉर्ड (ROR), भूमि कब्ज़ा प्रमाणपत्र (LPC), आदि) और लागू अनुबंध के आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे। समझौते का विवरण (बटाईदारों/किरायेदार किसानों के मामले में)। कुछ किसानों के लिए इन आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं हो सकता है।
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