हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर। अब राज्य के किसानों के लिए कृषि यंत्रों की खरीद करना होगा बेहद आसान। दरअसल, किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई तरह की सरकारी योजनाओं को चला रही है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने किसानों को महंगे कृषि उपकरण सस्ते दामों में उपलब्ध करवाने के लिए कृषि उपकरणों की खरीद करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। कृषि उपकरणों की खरीद पर कितनी राशि सरकार द्वारा दी जा रही है, जानने के लिए पढ़िए इस लेख को पूरा।
इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी:
हरियाणा सरकार इन 10 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान कर रही है वे निम्न प्रकार हैं-
- स्वचालित रीपर बाइंडर
- ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर
- कपास बिजाई मशीन
- मेज थ्रेसर
- मेज प्लांटर
- ट्रैक्टर माउंटेड रोटरी वीडर
- 12 एचपी से अधिक के पावर टिलर
- डीएसआर मशीन
- ब्रिक बैट मेकिंग मशीन
- न्यूमेटिक प्लांटर
कृषि यंत्रों पर कितनी मिल रही सब्सिडी:
सरकार की तरफ से कृषि उपकरणों पर अनुदान किसानों के वर्ग के अनुसार प्रदान किया जा रहा है। जैसे सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है।
किसान वर्ग के अनुसार कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सडी:
- कपास बिजाई मशीन – सामान्य वर्ग के किसानों को कपास बिजाई मशीन पर 12,000 रूपये तक की सब्सिडी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसान / लघु एवं सीमांत किसानों को 15,000 रुपये तक की अनुदान राशि दी जाएगी।
- ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर – सामान्य वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर मशीन पर 8,000 रूपये तक की सब्सिडी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसान / लघु एवं सीमांत किसानों को 10,000 रुपये तक की अनुदान राशि दी जाएगी।
- डीएसआर मशीन – सामान्य वर्ग के किसानों को डीएसआर मशीन पर 40,000 रूपये तक की सब्सिडी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसान / लघु एवं सीमांत किसानों को 40,000 रुपये तक की अनुदान राशि दी जाएगी।
- ट्रैक्टर माउंटेड रोटरी वीडर – सामान्य वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर माउंटेड रोटरी वीडर मशीन पर 60,000 रूपये तक की सब्सिडी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसान / लघु एवं सीमांत किसानों को 75,000 रुपए तक की अनुदान राशि। दी जाएगी।
- 12 एचपी से अधिक के पॉवर टिलर – सामान्य वर्ग के किसानों को 12 एचपी से अधिक के पॉवर टिलर मशीन पर 70,000 रूपये तक की सब्सिडी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसान / लघु एवं सीमांत किसानों को 85,000 रुपए तक की अनुदान राशि दी जाएगी।
- मेज (मक्का) प्लांटर – सामान्य वर्ग के किसानों को मेज (मक्का) प्लांटर मशीन पर 16,00 रूपये तक की सब्सिडी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसान / लघु एवं सीमांत किसानों को 20,000 रुपए तक की अनुदान राशि दी जाएगी।
- मेज (मक्का) थ्रेसर – सामान्य वर्ग के किसानों को मेज (मक्का) थ्रेसर मशीन पर 80,000 रूपये तक की सब्सिडी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसान / लघु एवं सीमांत किसानों को 1,00,000 रुपये तक की अनुदान राशि दी जाएगी।
कैसे करें आवेदन:
- कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी आवेदन पत्र भरें।
- इसके बाद योजना की आधिकारिक लिंक https://agriharyana.gov.in/ पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद आवेदन फार्म खुल जायेगा।
- इसमें पूछी गयी सभी जानकारियां ध्यानपूर्वक भरें ।
- इसके बाद सभी जरुरी दस्तावेज़ों को सगलग्न करें।
- इस तरह लाभार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार कर लिए जायेगा।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
- पैनकार्ड नंबर
- बैंक पास बुक
- ट्रैक्टर की आर.सी
- भूमि कि जानकारी हेतु आवश्यक दस्तावेज
- पटवारी की रिपोर्ट
निष्कर्ष:
हमारे इस लेख को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। किसान समुदाय को सशक्त बनाने एवं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सही और उचित जानकारी पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश है। ऐसी ही खेती और कृषि ख़बरों को पढ़ने और जानने के लिए किसान वेदिका वेबसाइट लिंक https://kisanvedika.bighaat.com/ पर क्लिक करें।