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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

कृषि में जल की प्रमुख भूमिका है। भारत में पानी की खपत का लगभग 80% उपयोग कृषि में सिंचाई के लिए किया जाता है। भारतीय किसान अभी भी अपनी भूमि की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर हैं, जो उन्हें फसल की विफलता और अन्य जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) लागू की है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में सुधार और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करना है। पीएम कृषि सिंचाई योजना का एक सूक्ष्म स्तरीय सिंचाई समाधान है, जो खेत के स्तर पर पानी का कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है।

योजना अवलोकन:

  • योजना का नाम: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
  • योजना लागू: 2015
  • योजना निधि आवंटित: 93,068 करोड़ (केंद्रीय सहायता – 37,454)
  • सरकारी योजना का प्रकार: केंद्र योजना
  • क्षेत्र/प्रायोजित योजना: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
  • आवेदन करने के लिए वेबसाइट: https://pmksy.gov.in/
  • हेल्पलाइन नंबर: उपलब्ध नहीं है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक:

  • त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP): इस घटक का उद्देश्य बांधों, बैराजों, नहरों और कुओं जैसी चल रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  • हर खेत को पानी (HKKP):इस घटक का लक्ष्य सूक्ष्म सिंचाई, वाटरशेड विकास और वर्षा जल संचयन सहित जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए अंत-से-अंत समाधान प्रदान करके खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है।
  • वाटरशेड विकास घटक (WDC): PMKSY  में वाटरशेड घटक का उद्देश्य समोच्च बांध, मिट्टी के बांध, भूमि समतलन और वनस्पति उपायों जैसे उपायों को लागू करके मिट्टी की नमी के स्तर और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाना है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की विशेषताएं:

श्रेणी टिप्पणियां
अवधि 2026 तक बढ़ाया गया (पहले यह 2020 तक था)
लाभार्थी किसान
पात्रता
  • किसी भी वर्ग/विभाजन के किसान।
  • इस योजना से सबसे अधिक लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास जमीन है।
  • स्वयं सहायता संगठनों (SHO), किसान उत्पादकों के समूह, ट्रस्ट सहकारी समितियों से संबंधित व्यक्ति।
  • जो किसान किराए/पट्टे की भूमि पर काम करते हैं वे भी पात्र है।

 

 

शामिल समितियां राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC):
  • प्रधान मंत्री के नेतृत्व में।
  • कार्यक्रम ढांचे को नीति दिशा प्रदान करें।

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC):

  • नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में।
  • राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन की देखरेख करता है और प्रशासनिक मुद्दों का समाधान करता है।
शामिल राज्य पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इसमें शामिल हैं
PMKSY – HKKP  केवल उन क्षेत्रों के लिए लागू है जहां
  • भूजल विकास चरण 60% से अधिक है।
  • औसत वर्षा 750 मिमी से अधिक है।
  • उथला भूजल स्तर 15 मीटर बीजीएल से कम (जमीनी स्तर से नीचे) है।
2021- 2026 तक का लक्ष्य
  • हर खेत को पानी (HKKP) – 4.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण।
  • त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) – कवर करना
  • 30.23 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र है

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य:

  • स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना और कृषि में पानी की बर्बादी को कम करना।
  • छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों के लिए सिंचाई तक पहुंच में सुधार करना।
  • सटीक सिंचाई तकनीकों और अन्य जल-बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ाना।
  • कृषि में पानी की खपत को कम करने के लिए खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना।
  • जल संरक्षण, प्रबंधन और सिंचाई बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संपूर्ण समाधान प्रदान करना।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चुनौतियाँ:

जलवायु परिवर्तन का पीएमकेएसवाई (PMKSY) की सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। वर्षा के तरीके और पानी की उपलब्धता में बदलाव से सिंचाई के बुनियादी ढांचे की प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है, जिससे जल संसाधनों का स्थायी उपयोग सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाएगा।

आवेदन कैसे करें?

चरण 1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट, यानी https://pmksy.gov.in/ पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर ‘लॉगिन’ बटन पर क्लिक करें। 

चरण 3: क्रेडेंशियल दर्ज करें और अपने खाते में लॉगिन करें

चरण 4: सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद, ‘उपयोगकर्ता’ विकल्प पर क्लिक करें और उपयोगकर्ता के ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘उपयोगकर्ता बनाएं’ चुनें।

चरण 5: पोर्टल आपको ‘नए उपयोगकर्ता पंजीकरण फॉर्म’ पर पुनर्निर्देशित करेगा

चरण 6: पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें और पूरी करने के बाद ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।

आवश्यक दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • कृषि भूमि के कागजात
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करके किसानों और कृषि को महत्वपूर्ण लाभ पहुंचा सकती है।

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