हमारे देश में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, क्योंकि यह दिन रात कड़ी मेहनत कर हम सभी के लिए अनाज उगाते हैं। वह अपने खेत में हर तरह की फसलों की खेती करते हैं। लेकिन किसानों को खेती के कार्यों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनमें से ही एक है फसल भण्डारण की। जी हाँ, फसल को सुरक्षति रखने के लिए देश के कई छोटे – सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है कि वह बाजार मूल्य के अनुकूल होने तक अपने उत्पादों को अपने पास सुरक्षित रख सकें। इसके लिए उन्हें भंडार घर की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी तरफ फसल भंडार घरों और कोल्ड हाउस की कमी के कारण ज्यादातर फसलें कटाई के बाद बर्बाद हो जाती हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में किसानों की इन समस्याओं को नज़र रखते हुए नाबार्ड द्वारा फसल भंडारण योजना आरम्भ की गयी है। इसके तहत केंद्र सरकार की तरफ से भंडार गृह निर्माण के लिए अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। अगर आप भी अपनी फसलों हेतु भंडार घर का निर्माण करना चाहते हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
फसल भंडारण योजना विवरण:
योजना का नाम: ग्रामीण भंडार योजना/फसल भंडारण योजना
योजना संशोधित: 01.04.2001
योजना निधि आवंटित: पूंजीगत लागत का 15% 3 करोड़ रुपये तक
सरकारी योजना का प्रकार: केंद्र सरकार भारत
प्रायोजित / क्षेत्र योजना: ग्रामीण भंडारण योजना
आवेदन करने के लिए वेबसाइट: https://www.nabard.org/
हेल्पलाइन नंबर: नाबार्ड- (91) 022-26539895/96/99
विशेषताएं:
केंद्र सरकार की गोदाम योजना किसानों को बारिश और अन्य जानवरों से अपनी उपज और फसल की रक्षा के लिए उपयुक्त भंडारण इकाइयां बनाने की अनुमति देती है। इस योजना के तहत ऋण के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को गोदाम निर्माण के लिए नाबार्ड के इन दिशानिर्देशों को पूरा करना होगा और उनका पालन करना होगा।
- गोदाम निर्माण को सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों और विशिष्टताओं को पूरा करना चाहिए।
- गोदाम को कृन्तकों और पक्षियों से सुरक्षित होना चाहिए।
- वेयरहाउस का उद्घाटन मानक प्रोटोकॉल के अनुसार होना चाहिए।
- आग से होने वाली दुर्घटनाओं के खिलाफ उचित जल निकासी व्यवस्था और निवारक उपाय होने चाहिए।
श्रेणी | टिप्पणियां |
कौन पात्र है? | उद्यमी, कंपनियां, सहकारी समितियां, गैर सरकारी संगठन, किसान समूह आदि। |
योजना कवर करती है | गोदामों, कोल्ड स्टोरेज और साइलो का निर्माण या मरम्मत। |
भंडारण इकाई की न्यूनतम क्षमता |
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ऋण की राशि |
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ऋण ब्याज दर | रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की ब्याज दरों के अनुसार। |
ऋण अवधि | 7 वर्ष से अधिक |
बीमा कवरेज | ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदक को संपत्ति का बीमा करवाना चाहिए। |
फसल भंडारण योजना के लाभ:
- गोदाम के विभिन्न पहलुओं की मरम्मत और निर्माण के रूप में विभिन्न खर्चों के लिए ऋण प्रदान करके किसानों को काफी बोझ से मुक्त करती है।
- यह सरकारी गोदाम योजना दोनों व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को ऋण के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है।
- भले ही भंडारण क्षमता आवंटित सीमा से अधिक हो, फिर भी आप अनुमत सीमा के भीतर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- यहां तक कि छोटी क्षमता वाले भंडारण बैंक से उचित निरीक्षण के बाद भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
फसल भंडारण योजना की खामियां:
- किसानों के लिए यह कृषि गोदाम सब्सिडी योजना जितनी फायदेमंद है, ऋण राशि केवल 10,000 टन तक ही लागू है।
- यदि आप किसी अन्य स्रोत से सहायता चाहते हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। यह उच्च भंडारण क्षमता वाले लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- यदि आप किसी विशेष क्षेत्र में हैं तो आपको छोटी भंडारण इकाइयों के लिए ही ऋण मिल सकता है।
कैसे करें आवेदन:
- फसल भंडारण योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले लाभार्थी https://www.nabard.org/hindi/default.aspx इस लिंक पर क्लिक करें
- इसके बाद अप्लाई नाओ/ अभी आवेदन करें के विकल्प का चयन करें।
- जिसके बाद आपके सामने आवेदन फार्म खुल जायेगा और उसमें पूछी गयी सभी जानकारियां ध्यानपूर्वक भरें।
- सभी मांगे गए दस्तावेज़ों को अपलोड करें।
- बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- इस तरह आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
जरूरी दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
निष्कर्ष:
हमारे इस लेख को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। किसान समुदाय को सशक्त बनाने एवं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सही और उचित जानकारी पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश है। ऐसी ही खेती और कृषि ख़बरों को पढ़ने और जानने के लिए किसान वेदिका वेबसाइट लिंक https://kisanvedika.bighaat.com/ पर क्लिक करें।