परिचय:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकार के विभागों द्वारा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रयुक्त एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना, ग्रीन हाउस खेती सहित संरक्षित खेती के लिए अधिकतम अनुमेय लागत का 50% प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य देश में बागवानी के समग्र विकास को प्रोत्साहन देना है। वर्ष 2014-15 में योजना की शुरुआत से लेकर वर्ष 2021-22 तक अतिरिक्त 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षित खेती के अंतर्गत कवर किया गया है।
अवलोकन:
भारत में बागवानी के समग्र विकास के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना की शुरुआत कर रहा है। वर्ष 2014-15 में योजना की शुरुआत से लेकर वर्ष 2021-22 तक 2.51 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को संरक्षित खेती के अंतर्गत कवर किया गया है, जिसमें राज्यों द्वारा कुल 2963.91 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। यह योजना अनेक व्यवधानों के माध्यम से ग्रीन हाउस खेती के साथ साथ संरक्षित खेती को प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान करती है। यह योजना ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, वॉक-इन टनल, एंटी-बर्ड/एंटी-हेल नेट और प्लास्टिक मल्चिंग के लिए अधिकतम स्वीकार्य लागत का 50% प्रदान करती है। प्रति लाभार्थी के लिए अधिकतम क्षेत्र ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस एवं वॉक-इन टनल के लिए 4000 वर्ग मीटर, प्लास्टिक सुरंगों के लिए 1000 वर्ग मीटर तथा एंटी-बर्ड/एंटी-हेल नेट के लिए 5000 वर्ग मीटर है l यह योजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, इसलिए राज्यों के पास लाभार्थी डेटा उपलब्ध है।
इस योजना का लाभ उठाकर, किसान बागवानी प्रथाओं में सुधार कर अपनी उपज एवं आय में वृद्धि कर सकते है। इस योजना के लिए लाभार्थियों का सम्पूर्ण डेटा राज्य सरकारों के पास उपलब्ध है क्योंकि यह योजना संबंधित राज्य के विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना संपूर्ण रूप से, देश के कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान दे सकती है और संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए मदद करके किसानों को लाभान्वित कर सकती है।
मुख्य बिंदु:
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी के विकास के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना की शुरुआत की गई है।
- वर्ष 2014-15 में योजना की शुरुआत से लेकर वर्ष 2021-22 तक 2.51 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को संरक्षित खेती के अंतर्गत कवर किया गया है।
- इस योजना के तहत राज्यों द्वारा 2963.91 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की सूचना दी गई है।
- यह योजना ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, वॉक-इन टनल, एंटी-बर्ड/एंटी-हेल नेट और प्लास्टिक मल्चिंग के लिए अधिकतम स्वीकार्य लागत का 50% प्रदान करती है।
- इस योजना में प्रति लाभार्थी के लिए अधिकतम क्षेत्र ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस एवं वॉक-इन टनल के लिए 4000 वर्ग मीटर, प्लास्टिक सुरंगों के लिए 1000 वर्ग मीटर तथा एंटी-बर्ड/एंटी-हेल नेट के लिए 5000 वर्ग मीटर है l
निष्कर्ष:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना अनेक व्यवधानों के माध्यम से ग्रीन हाउस खेती के साथ संरक्षित खेती को भी बढ़ावा देने में काफी सहायता प्रदान करती है। बागवानी विकास पर ध्यान देने के साथ साथ ही, इस योजना ने 2.51 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को कवर किया है एवं 2963.91 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की सूचना दी है। भारतीय किसानों को ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, वॉक-इन टनल, एंटी-बर्ड/एंटी-हेल नेट और प्लास्टिक मल्चिंग के लिए आर्थिक सहायता के प्रावधान के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाता है। यह योजना किसानों को उनकी फसल की उपज बढ़ाने, इष्टतम फसल उत्पादकता और खेती की आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के माध्यम से अधिक आय उत्पन्न करने का अवसर प्रदान करती है।